Navneet Rana, Ravi Rana की कब होगी रिहाई? | ABP News

Navneet Rana, Ravi Rana की कब होगी रिहाई? | ABP News

#HindiNews #ABPNews #LatestNews Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई. 4 मई को उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दे दी. मुंबई के सेशंस कोर्ट की तरफ से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को ये बड़ी राहत दी गई. दोनों पिछले 11 दिनों से जेल में थे. लेकिन दोनों को एक और रात जेल में गुजारनी होगी. बताया गया है कि वक्त पर बेल ऑर्डर नहीं पहुंचने के चलते अब कल ही दोनों की रिहाई हो पाएगी. जेजे अस्पताल में हुई थीं भर्ती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. छुट्टी होने के चलते फैसला आने में देरी हुई, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोनों को राहत मिली. जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा को पुलिस की गाड़ी में जेजे अस्पताल ले जाया गया. बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, कई घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया. पहले कहा जा रहा था कि उन्हें हॉस्पिटल से ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंचने के चलते नवनीत राणा को वापस जेल ले जाया गया. जिसके बाद उन्हें एक और रात जेल में ही बितानी होगी. बताया गया है कि कल वकील कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर जेल जाएंगे, जिसके बाद दोनों की रिहाई होगी. इन शर्तों पर मिली है जमानत राणा दंपत्ति को कई शर्तों के साथ जमानत मिली है. 50-50 हजार के मुचलके पर दोनों को कोर्ट ने जमानत दी है. जांच अधिकारी दोनों को जब भी पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें पुलिस स्टेशन आना होगा. इसके लिए उन्हें 24 घंटे पहले फोन पर या ई-मेल पर जानकारी दी जाएगी. नवनीत राणा और उनके पति को निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी गवाह या सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. जिससे जांच में किसी भी तरह की बाधा पैदा हो. नवनीत और रवि राणा इस केस को लेकर मीडिया में किसी भी तरह का बयान जारी नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर कोर्ट की शर्त का उल्लंघन होगा. जमानत की एक शर्त ये भी रखी गई है कि नवनीत राणा और उनके पति जमानत में बाहर रहने के दौरान ऐसा अपराध नहीं दोहराएंगे. यानी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने या फिर इसी तरह का कोई और बयान नहीं दे सकते. मुंबई कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को ये भी निर्देश दिया है कि अगर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में दोनों की जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. क्यों हुई थी गिरफ्तारी? दरअसल सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर एक चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हैं, कोई रोक सके तो रोक ले. उनके इस ऐलान के बाद सैकड़ों शिवसेना कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंच गए और दिनभर जमकर प्रदर्शन हुआ. इसके बाद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का अपना फैसला वापस ले लिया. लेकिन मुंबई पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसके बाद कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. साथ ही बाद में राजद्रोह की धारा भी जोड़ी गई. कोर्ट ने सांसद और उनके पति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके बाद इनके वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिस पर अब फैसला आया है.