PENSIONERS FIXED MEDICAL ALLOWANCE/ पेंशनभोगियो को नहीं देना होगा यह फॉर्म

PENSIONERS FIXED MEDICAL ALLOWANCE/ पेंशनभोगियो को नहीं देना होगा यह फॉर्म

दिनांक 31 जनवरी 2018 को, एक ऑफिस मेमोरंडम जारी करते हुये, अभी यह साफ़ कर दिया है के, डिपार्टमेंट दुवारा दिनांक 17 अप्रैल 2000 को , जारी किये गये ऑफिस मेमोरंडम, जिसमे कहा गया था कि, जो पेन्शनर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दुबारा या हेल्थ स्कीम के अधीन निवास नहीं करते है, तो उन्हें, फिक्स्ड मेडिकल अल्लौंस लेने के लिए, दो फॉर्म देने होते थे ,जिनमे, पहला, निर्धारित परफोर्मा में अंडरटेकिंग देना तो दूसरा, एक प्रमाण पत्र जो की Medical Authorities of CGHS or from authorities of corresponding Health Schemes of the concerned Ministries/Departments, से लेना होता था , जिसमे यह बताया जाता था कि पेन्शनर CGHS के अधीन नहीं आता है, तभी वह फिक्स्ड मेडिकल क्लेम कर सकता था। WATCH IMPORTANT VIDEOS :- NPS/ New Pension Scheme के लिए बड़ी खबर/ 25% CAN BE WITHDRAWAL https://www.youtube.com/watch?v=ci5EC... GDS Salary ग्रामीण डाक सेवक की नई सैलरी https://www.youtube.com/watch?v=6FAOq...