428 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार एक व्यक्ति को आज उत्पाद कोर्ट के विशेष जज राकेश कुमार ने 10 साल कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. गिरफ्तार व्यक्ति उमेश सहनी पर 27 मई को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हुआ था. दोषी उमेश सहनी मीनापुर के दुबर्बन्हा का रहने वाला है। वही इस मामले में 5 आरोपी फरार चल रहे है। वर्ष 2020 में 16 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिलीं था कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के माधोपुर में शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है. हथौड़ी थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जब छापेमारी किया गया तो एक ट्रक से चार पहिया वाहन में शराब लोड किया जा रहा था. पुलिस को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग फरार हो गए. लेकिन एक व्यक्ति उमेश साहनी जो ट्रक के ऊपर था वह पकड़ा गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसकी सुनवाई चल रही थी. वही चौकीदार के निशानदेही पर 5 लोग मुकेश साहनी, राजीव साहनी, अजय साहनी, भूषण राय, नवल किशोर राय पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. लेकिन अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह सभी लोग फरार हैं। पांचों आरोपी मीनापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मानिकपुर का रहने वाला है. पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. लेकिन अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. अपर विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी उमेश साहनी पर प्राथमिकी दर्ज था. जिसकी लगातार सुनवाई चल रही थी. इस मामले में 27 मई को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और न्यायधीश राकेश कुमार ने सजा सुनाई है। दोषी के साथ पांच और आरोपी है जो फरार चल रहे हैं सभी पंचवटी अगरबत्ती लदे एक ट्रक से शराब की बड़ी खेत मंगवाई थी जो पकड़ा गया था. #tirhutnow #prohibition #crime