Rajasthan Covid part 2 New Guidelines from 16 to 30 April 2021/ 16 अप्रैल 2021 से बंद शिक्षण संस्था #rajasthan_Corona_second_wave #raj_covid_part2_16to30_april2021 गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश- प्रदेश में रात्रिकालीन कफ्र्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक शिक्षण संस्थाओंं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैंः- -राज्य में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। -समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा। -अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। -धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। -फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। -रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी। -सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी। -राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। -100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे। -कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। -ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक। -समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। -दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी। -गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। Disclaimer- Some contents are used for educational purpose under fair use. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. All credit for copyright materiel used in video goes to respected owner. Job Alert Guru ▶ / jobalertguru , Message WhatsApp▶ https://wa.me/message/ELQPCJR77XDDI1 Telegram ▶ https://t.me/JobAlertGuru Facebook▶ / job-alert-guru / Official website ▶ https://www.sarkareeyojanaa.com/ https://www.jobalertguru.in Google plus ▶https://plus.google.com/+JobAlertGuru instagram / job_alert_guru Contact Email▶ [email protected] Thanks for Watching.... #Job_Alert_Guru #jobalertguru